बहराइच। जिले की सभी नगर निकायों में सर्वे बाद तैयार मतदाता सूचियों का प्रकाशन सोमवार को जिला निवार्चन कार्यालय नगरीय निकाय द्वारा किया गया। प्रकाशित सूचियों का निरीक्षण कर अब 7 नवंबर तक आपत्तियां व दावे दर्ज कराए जा सकते हैं। यह जानकारी नगर निकाय के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एडीएम मनोज ने दी।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में सोमवार 31 अक्तूबर को जिले की सभी नगर निकायों में ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है। जिले में आने वाले सभी नगर निकाय के नागरिक जिनकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरी हो गई है, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, सूची में दर्ज नाम पता आयु व पता इत्यादि की त्रुटियां दुरुस्त कराने और मृतक व शिफ्टेड वोटर का नाम सूची से हटवाने को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने की अंतिम तिथि चार नवंबर है। इसके साथ ही प्राप्त दावे व आपत्तियों का अंतिम निस्तारण सात नवंबर को शाम पांच बजे के बाद होगा। मतदाता सूची में नाम बढ़वाने व पुरानी त्रुटि दुरुस्त कराने के लिए आयोग की वेबसाइड पर भी आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।