बहराइच। किशोरी को बहला कर साथ ले जाने के आरोपी को बुधवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रतिकर राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। पीड़ित के पिता के अनुसार वह पयागपुर क्षेत्र अंतर्गत एक ईंट-भट्ठे पर अपने परिवार के साथ पथाई का काम करते थे। आरोप है कि उसी ईंट-भट्ठे पर ईंट भराई का काम करने वाले आरोपी शंकर चौहान 18 फरवरी 2021 का शाम चार बजे अपने अपने एक साथी के साथ अपाचे बाइक से आया और उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस मामले की शिकायत 19 फरवरी को थाना पयागपुर में दर्ज कराई गई। पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट के तथ्यों, पत्रावली के अनुशीलन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट दीपकांत मणि ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, धारा 363 में पांच वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।