श्रावस्ती। पासपोर्ट सत्यापन के लिए जिले में नई व्यवस्था लागू की गई है। अब आवेदक को केवल थाने पर पुलिस सत्यापन कराना होगा। इसके बाद पासपोर्ट सत्यापित होकर खुद पहुंच जाएगा। पासपोर्ट सत्यापन के लिए पहले महीनों थाने से लेकर पुलिस कार्यालय तक का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब जिले में नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें आवेदक का पासपोर्ट सत्यापन रिपोर्ट पुलिस पोर्टल पर आते ही उसे थानों को रेफर किया जाएगा। जहां पहले से ही एक टेबलेट थानों को आवंटित है। इस टैबलेट पर पुलिस अपने अभिलेखों के आधार पर सत्यापन करने के साथ आवेदक से आधार मांग सकती है। लेकिन इसके लिए भी एक निश्चित समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा के अंदर थाने को अपनी सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करनी होगी। ऐसे में यदि आवेदक थाना न जाना चाहे तो पुलिस को अभिलेख के आधार पर उसका सत्यापन करना होगा। थाने से रिपोर्ट सीधे पुलिस कार्यालय स्थिति एएसपी के पोर्टल पर आएगी। वहां से एसपी के पोर्टल के माध्यम से सीधे पासपोर्ट कार्यालय को भेज दी जाएगा।
नई प्रणाली में एलआईयू, क्राइम ब्यूरो व सीओ कार्यालय की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आवेदक के विरुद्ध यदि मामला कहीं पंजीकृत नहीं है तो खुद ही उसका सत्यापन हो जाएगा। इस संबंध में एसपी प्रांची सिंह कहती हैं कि किसी भी आवेदक को किसी भी स्थान पर न तो पैसे देने की जरूरत है न ही अनावश्यक भागदौड़ की। यदि कोई कर्मचारी कहीं सत्यापन के नाम पर पैसा मांगता है तो इसकी शिकायत उनसे कर सकते हैं।