बहराइच। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। सचिव विनोद कुमार यादव ने लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि एनआई एक्ट की धारा 138, बैंक वसूली, टेलीफोन बिल, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक-पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, सर्विस और अन्य सिविल मामलों का निस्तारण किया जाएगा।