श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर बैठक हुई। इसमें डीएम ने प्रत्येक जन्म व मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य बताया।
डीएम नेहा प्रकाश ने कहा कि इससे सरकार को जनहित में जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन एवं कार्यक्रम आदि में सहायता मिलती है। जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति की पहचान, पासपोर्ट, नागरिकता, स्कूल में प्रवेश आदि में जरूरी है। मृत्यु प्रमाण पत्र संपत्ति, बीमा आदि लाभ, वरासत, मृतक आश्रित लाभ आदि के लिए जरूरी है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सीएसआर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। प्रमाण पत्र बनाने के लिए इस पोर्टल में आवेदक व्यक्ति को सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए प्रत्येक माह कम से कम 5 पंजीकरण इकाइयों का निरीक्षण किया जाए। सभी सरकारी चिकित्सालयों एवं स्थानीय निकायों में वैक्सीनेशन, जन सभाओं, स्कूल चलो अभियान आदि के दौरान विशेष अभियान चलाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संस्थागत मृत्यु के मामलों में मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाणन अनिवार्य रूप से किया जाए। बैठक में एसीएमओ डाॅ. मुकेश मातनहेलिया ने बताया कि जन्म मृत्यु संबंधी पंजीकरण जन्म व मृत्यु के एक सप्ताह के भीतर नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर से किया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है। बैठक में एसडीएम आशुतोष, सीएमओ डाॅ. एसपी तिवारी, डीडीओ रामसमुझ, डीपीओ पीके दास आदि मौजूद रहे। संवाद