बहराइच। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी राज्य सूचना आयुक्त ने अपनी अदालत लगाई। इस दौरान उन्होंने आरटीआई के तहत 56 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 51 प्रकरणों का निस्तारण वांछित सूचना के आधार पर किया। अदालत के बाद सूचना आयुक्त ने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को समयावधि में सूचना देने के निर्देश दिए।
आरटीआई के तहत प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण को लेकर तीन दिवसीय जनपद भ्रमण पर आए राज्य सूचना आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह की अदालत बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में दूसरे भी लगाई गई। सूचना आयुक्त सिंह ने जन सूचना अधिकारी के तहत आई विभिन्न विभागों की 56 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए मौके पर 51 वादों को निस्तारण किया। अदालत के बाद राज्य सूचना आयुक्त सिंह ने बहराइच व श्रावस्ती जिले के विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों को 30 दिन के अंदर हर हाल में निस्तारित कर फरियादी को पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को फरियादियों को आधी अधूरी सूचनाएं न देने की हिदायत देते हुए कार्यालय में एक पंजिका रखकर आवेदन पत्रों के प्राप्त और उसके निस्तारण का पूरा विवरण क्रमवार व तिथिवार अंकित करने को कहा।
सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पाठ पढ़ाते हुए कर्तव्यों का निर्वहन 30 दिनों के अंदर हर हाल में करने को कहा। इस मौके पर डीएम डा.दिनेश चंद्र, सीआरओ अवधेश कुमार मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, एसडीएम पयागपुर दिनेश कुमार, डीआईओएस जयप्रकाश सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक प्रजापति समेत काफी संख्या में विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।