बहराइच। कैसरगंज तहसील से जारी एक आय प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी कैसरगंज ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के 13 जुलाई 2026 के आदेश (रिट याचिका संख्या 6352/2026, कीर्ति शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) के अनुपालन में की गई है। जांच में पाया गया कि ग्राम हरनी औसेरी निवासी दीपा गुप्ता पत्नी पवन कुमार गुप्ता ने आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय अपनी मासिक आय के तथ्य छिपाए थे। इस आधार पर जारी आय प्रमाण-पत्र को रद्द कर दिया गया है।