बहराइच। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बहराइच के पीठासीन अधिकारी हरेंद्र प्रसाद ने प्रशासनिक आदेश जारी कर अधिकरण में अवकाश व्यवस्था लागू की है। आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अधिकरण में हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी अवकाश कैलेंडर लागू होगा। अब अधिकरण में भी निर्धारित कैलेंडर के अनुसार न्यायिक कार्य होगा। पीठासीन अधिकारी ने संबंधित पक्षकारों और अधिवक्ताओं से नई व्यवस्था के अनुसार न्यायिक कार्यों की जानकारी रखने की अपील की है।