महसी (बहराइच)। बौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घरेहरा नकदिलपुर निवासी व्यक्ति ने पूर्व ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर विकास कार्यों में गबन का आरोप लगाया था। प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पूर्व ग्राम प्रधान व पंचायत मित्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घरेहरा नकदिलपुर निवासी बृजभूषण शुक्ला ने आरोप लगाया कि साल 2015 में सुमित्रा देवी गांव की प्रधान चुनी गई थी। अनिल कुमार सिंह पंचायत मित्र के पद पर तैनात थे। दोनों ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर कई सरकारी योजनाओं के धन का गबन किया। उन्होंने उपायुक्त मनरेगा केडी गोस्वामी से शिकायत की थी।
जांच में कई स्थलों पर पानी भरा होने का हवाला देकर जिम्मेदारों ने जांच रोक दी थी। बाद में जांच आख्या में वित्तीय अनियमितता करते हुए दोषियों द्वारा बगैर काम कराए सरकारी धन निकालने की पुष्टि की गई।
जांच आख्या में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक व तत्कालीन तकनीकी सहायक को समान रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। उसके बाद भी दोषियों के विरुद्ध मुकदमा नहीं दर्ज दिया गया है। जिसके बाद उन्होंने बौंडी थाने में भी शिकायत की। वहां भी कोई कार्रवाई न होेने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पूर्व प्रधान व पंचायत मित्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है।