बहराइच। रिसिया के परसाकोढ़ी खान गांव निवासी युवक को दुराचार के प्रयास के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने शुक्रवार को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि एक महिला ने रिसिया थाने में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ थानाक्षेत्र के ही परसाकोढ़ी गांव निवासी मेराज ने दुराचार का प्रयास किया। पुलिस ने 13 फरवरी, 2014 को मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) वरुण मोहित निगम ने बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद मेराज को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद