बहराइच। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र दिव्यांग दंपती विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि योजना के तहत पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ उन दंपतियों को मिलेगा जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। पात्रता के लिए 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र, निर्धारित आयु सीमा तथा आयकरदाता न होने की शर्त अनिवार्य है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, संयुक्त बैंक खाता, विवाह कार्ड और विवाह के समय का संयुक्त फोटो अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रतियां विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होंगी।