बहराइच। मतदान दिवस पर अपना वोट डालने के लिए फोटो युक्त वोटर आईडी अथवा निर्वाचन आयोग की तरफ से मान्य 14 में से कोई भी एक पहचान पत्र अपने साथ लेकर अवश्य जाए। पहचान पत्र साथ न होने पर मतदान से वंचित होना पड़ेगा। नगर पालिका व नगर पंचायत चुनाव में मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 14 प्रकार के पहचान पत्रों के विकल्प को मान्यता दी है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर कर पाता , तो वह अपनी पहचान सत्यापित कराने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र भी प्रस्तुत कर सकता है।
इसके साथ ही फोटो युक्त राशन कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन बुक, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड दिखा कर भी मतदान किया जा सकता है।
डीएम ने बताया कि आयोग की तरफ से मान्य विकल्पों में से कोई भी एक दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध हो, वह उस परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माना जाएंगा। बशर्ते कि सभी सदस्य एक मतदान के लिए बूथ पर आए हो।