बहराइच। किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास के एक आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश वरूण मोहित निगम के जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि पीड़िता के परिजन की तरफ से 9 अप्रैल 2023 को हरदी थाने में एक तहरीर देकर बताया गया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी खेत में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान थाना हरदी क्षेत्र के ग्राम अगरौरा दुबहा निवासी देशराज ने उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए जबरन दुराचार का प्रयास भी किया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।