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Bahraich News: तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट पर 25 हजार का अर्थदंड

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बहराइच। आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना देने में हीलाहवाली के मामले में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई राज्य सूचना आयुक्त ने की है।
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शहर के चौक बाजार निवासी रौशन लाल नाविक ने प्रार्थना पत्रों के मामले में हुई कार्रवाई को लेकर सात बिंदुओं पर तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सिंह से सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त न्यायालय में आवेदन किया था।
राज्य सूचना आयुक्त ने मामले में कई बार तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण न मिलने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसकी वसूली उनके वेतन से समान किश्तों में होगी। अनिल कुमार सिंह की तैनाती दो साल पहले तक यहां रही थी। संवाद
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