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अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

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बहराइच। थाना कोतवाली नानपारा के भदवारा गांव निवासी एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ने अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने थाना कोतवाली नानपारा के भदवारा गांव निवासी अभियुक्त बृजलाल के खिलाफ आठ वर्षीय भतीजे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 27 अगस्त 2014 को नानपारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। अधिवक्ताओं ने बताया कि मामले में मुकदमे के विवेचक एसआई संजय कुमार ने पीड़ित बालक का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। अधिवक्ताओं ने बताया कि गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम के न्यायालय पर अभियुक्त के अधिवक्ता व वादी पक्ष के अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश निगम ने अभियुक्त को 75 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। उन्होंने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषसिद्ध अभियुक्त की सभी सजाए एक साथ चलेंगी।
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