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Baghpat News: दो गैंगस्टर को दस साल की सजा

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बागपत। गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट ने शुक्रवार को दो गैंगस्टर को दस साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों गैंगस्टर की एक-एक सप्ताह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
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विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि वर्ष 2007 में छपरौली थाने के तत्कालीन प्रभारी आरके वशिष्ठ ने हेवा गांव निवासी लोकेंद्र व अमित के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिसमें पुलिस ने दोनों गैंगस्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की कोर्ट में चल रही थी। जिसमें शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। जिसमें न्यायाधीश चंचल ने गैंगस्टर अमित व लोकेंद्र पर दोष सिद्ध होने के बाद दस-दस साल की सजा सुनाई और उनपर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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हत्या, जानलेवा हमला करने समेत छह मुकदमे दर्ज
विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि गैंगस्टर अमित व लोकेंद्र के खिलाफ अगस्त 2004 में जोगेंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भी हमला कर दिया गया था। इसके अलावा अवैध हथियार बरामदगी समेत छह मुकदमे दर्ज हैं।
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