एडीजे चतुर्थ आबिद शमीम की अदालत में चल रहे थे मामले
बागपत। बाइक चोरी और लूट के दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई गई है। एडीजे चतुर्थ आबिद शमीम ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि 19 मई 2019 को बड़ागांव नहर पुल से पुलिस ने चेकिंग के दौरान खेकड़ा निवासी अभियुक्त वाहिद पुत्र फहीमुद्दीन को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुई थी। विवेचना में सामने आया कि अभियुक्त ने काठा, कचहरी और खेकड़ा से चार अन्य बाइक भी चोरी कर कबाड़ी को बेच दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने गवाह पेश किए। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए ढाई साल कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उधर, 10 अप्रैल 2012 को सरौरा पुलिस चौकी के पास बुढ़ाना निवासी सलीम की बाइक छीन ली गई थी। पुलिस ने 10 सितंबर 2012 को मुजफ्फरनगर के मीरापुर तुल्हेड़ी निवासी मुंशी उर्फ मुनसब पुत्र जावेद को गिरफ्तार कर खुलासा किया। चार्जशीट एडीजे चतुर्थ की अदालत में दाखिल की गई। अदालत ने अभियुक्त को ढाई साल कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।