बागपत। गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने तीन पर दोषसिद्ध कर दिया। जिन्हें तीन-तीन साल की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने में शामिल दुष्यंत उर्फ मोनू निवासी अमीनगर सराय, अलीहसन और ब्रजेश निवासी बाखरपुर बालैनी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश पवन कुमार राय ने दुष्यंत उर्फ मोनू, अलीहसन और ब्रजेश को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
पहले सुनाई जा चुकी है दस-दस साल की सजा
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दुष्यंत उर्फ मोनू, अलीहसन और ब्रजेश को कई साल पहले दुष्कर्म के प्रयास के मुकदमे में दस-दस साल की सजा सुनाई जा चुकी है। जिसमे तीनों जेल में बंद है।