बागपत। नौरोजपुर गुर्जर गांव में गेहूं ढोने के लिए ट्रैक्टर नहीं देने पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे में तीन हमलावरों पर न्यायालय में दोषसिद्ध हो गया। इसमें शुक्रवार को सजा पर सुनवाई होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित खोखर ने बताया कि 13 मई 2012 को वह अपने घर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान गांव के ही देवेंद्र, संजीव और विकास लोहे के पाइप, सरिये समेत अन्य हथियार लेकर उसके घर आये और गेहूं ढोने के लिए उसका ट्रैक्टर मांगने लगे। ट्रैक्टर नहीं देने पर उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी-डंडों और सरियों से हमला कर घायल कर दिया। इतना ही नहीं बचाने आये उसके चाचा खिम्मा को भी पीटकर घायल कर दिया और पड़ोसियों के आने पर हमलावर धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। साथ ही तीनों हमलावरों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एससीएसटी स्पेशल में हुई। बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने देवेंद्र, संजीव और विकास पर दोष सिद्ध कर दिया। इसमें सजा पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।