अगले दिन कपिल दोबारा दोस्तों के साथ वहां पहुंचा तो वहां गाली-गलौज होने लगी और उसके भाई अमित ने कपिल को थप्पड़ मार दिया। इस विवाद में कपिल व एक अन्य ने उसके भाई पर रात में दुकान के बाहर सोते हुए चाकू से कई प्रहार करके हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस की जांच में गांव के राहुल का नाम भी प्रकाश में आया और पुलिस ने कपिल व राहुल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
यह भी पढ़ें: सेना अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव: यहां जानने लें पूरी प्रक्रिया, आवेदन में गलती होने पर करा सकेंगे सुधार
इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार तृतीय के न्यायालय में चल रही थी। जिसमें मंगलवार को कपिल को उम्रकैद व 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड में आधी राशि मृतक अमित के पिता को मिलेगी। वहीं आरोपी राहुल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।