बागपत। ठगी करने के मामले में बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बड़ौत के गुराना रोड के रहने वाले राहुल ने वर्ष 2021 में बड़ौत कोतवाली पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें मीतली निवासी विक्की, शिव स्वरूप व राहुल पर अपने परिचित कुलदीप निवासी अलीगढ़, पटना बिहार निवासी वीरेंद्र, राजीव कुमार, मोहम्मद सोएब, रामसजीवन पर रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 18.40 लाख रुपये ठगी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों को जेल भेज दिया। जिसमें अलीगढ़ निवासी कुलदीप ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिसकी सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश शैलेंद्र पांडेय ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।