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Baghpat News: पिता की हत्या में बेटे की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 06 Feb 2023 11:52 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
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बागपत। ढिकाना गांव में पिता की गैर इरातन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी पर सोमवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि 2 नवंबर को ढिकाना गांव निवासी राममेहर ने बड़ौत कोतवाली में गैर इरातन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें राममेहर ने बताया कि उसके भाई बिट्टू ने शराब की लत के कारण घर का कीमती सामान बेच दिया था। जिसने शराब छोड़ने के लिए कहने पर पिता धर्मपाल के सिर पर पत्थर से वार कर दिया था। जिसमें उसके पिता की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बिट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जमानत अर्जी सुनवाई करने के बाद खारिज कर दी।
गैंगस्टर की जमानत याचिका खारिज
बागपत। अधिवक्ता नदीम राजपूत ने बताया कि पुराने कस्बे में पशु कटान में पकड़े गए हिसार के भाटला निवासी कुलदीप पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी थी। जिस पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को एडीजे तृतीय न्यायालय में गैंगस्टर की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जहां न्यायाधीश चंचल ने गैंगस्टर की जमानत खारिज कर दी।
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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बागपत। अधिवक्ता मनीष विश्वकर्मा ने बताया कि बिनौली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की घटना करने के आरोपी आदिल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। जहां सुनवाई के बाद न्यायाधीश शैलजा राठी ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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