बागपत। चाकू बरामदगी के तीन मुकदमों में मंगलवार को न्यायाधीश ने तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध कर सजा सुनाई। साथ ही तीनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2012 में बागपत कोतवाली पुलिस ने आबिद निवासी मोहल्ला मुगलपुरा से चाकू बरामद कर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आबिद पर दोष सिद्ध कर तीन माह 18 दिन की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसके अलावा वर्ष 2010 में बड़ौत कोतवाली पुलिस ने नवाब निवासी बड़का से चाकू बरामद कर मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने नवाब पर दोष सिद्ध कर दिया और एक माह सात दिन की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसके अलावा बागपत कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2013 में रिजवान निवासी मोहल्ला कुरैशियान के खिलाफ दर्ज चाकू बरामदगी के मुकदमे में सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने रिजवान को एक माह 22 दिन की सजा सुनाई और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।