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रालोद नेताओं ने कोर्ट में किया सरेंडर

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बड़ौत तहसील में ग्रामीण न्यायालय से जमानत कराकर बाहर आते रालोद नेता - फोटो : BARAUT
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बड़ौत। चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइड लाइन के उल्लंघन के मामले में 12 रालोद नेताओं ने तहसील में स्थित ग्रामीण न्यायालय में सरेंडर किया। जिसके बाद न्यायालय मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत की स्वीकृत दी।
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उल्लेखनीय है कि गत दो फरवरी को विधान सभा चुनाव में बड़ौत विधान सभा के रालोद प्रत्याशी जयवीर तोमर के पक्ष में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से रोड शो किया था। रोड शो के दौरान बावली गांव में अधिक भीड़ जुड़ने पर कोविड उल्लंघन के मामले में 13 रालोद नेता नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
इस मामले में ग्रामीण न्यायालय में अधिवक्ताओं ने कार्यकर्ताओं के वारंट हो रहे थे, उनकी जमानत के कागज जमा किए। आरोपियों की जमानत भरकर जमा की। शनिवार को इनमें 12 आरोपियों की ग्रामीण न्यायालय मजिस्ट्रेट वरुण कुमार ने जमानत स्वीकृत की। इनमें एक नामजद बावली का गौरव जमानत कराने नहीं कोर्ट में पेश नहीं हुआ। एक अज्ञात का पुलिस पता नहीं लगा पाई। जिन रालोद कार्यकर्ताओं पर आरोप हैं। इनमें अरुण तोमर उर्फ बोबी, गौरव तोमर प्रधान, विनय तोमर , प्रशांत, सुधीर, अशोक, दाऊद प्रधान, शहीद प्रधान, अश्वनी आदि हैं।
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