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नगर पालिका व पंचायत के अध्यक्ष के साथ जारी हो सकते है वार्डों के आरक्षण

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बागपत। नगर पालिका व पंचायतों में अध्यक्ष के साथ ही वार्डों का आरक्षण जारी हो सकता है। महिला आरक्षण के लिए नियम बदलने से दोबारा वार्डों का आरक्षण होना था और शासन से अभी तक आरक्षण की सूची जारी नहीं की गई है। जिसमें देरी होने से माना जा रहा है कि दोनों आरक्षण एक साथ जारी किए जा सकते हैं।
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निकाय चुनाव के लिए ही वार्डों के आरक्षण का कार्य एक से चार नवंबर तक किया गया था। खेकड़ा नगर पालिका के अतिरिक्त अग्रवाल मंडी टटीरी, छपरौली, अमीनगर सराय, दोघट, टीकरी में पुराने रैपिड सर्वे के आधार पर वार्डों का आरक्षण तय किया गया था। बागपत व बड़ौत नगर पालिका के साथ रटौल नगर पंचायत में नए रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण तय किए गए थे।
रटौल नई नगर पंचायत बनी है और बागपत व बड़ौत का सीमा विस्तार किया गया है। इन सभी जगह के वार्डों का आरक्षण तय करके शासन को रिपोर्ट भेज दी गई थी। हालांकि शासन से महिला आरक्षण के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया गया। जिससे वार्डों के आरक्षण में कुछ बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव शासन स्तर से होगा और वहां से वार्डों के आरक्षण की नई सूची जारी की जाएगी।
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पिछले एक सप्ताह से इंतजार किया जा रहा है और सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। जिससे यह कहा जा रहा है कि अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के साथ ही वार्डों का आरक्षण जारी किए जाने की उम्मीद है। इसलिए वार्डों के आरक्षण की सूची जारी नहीं हो रही है। डीएम राजकमल यादव का कहना है कि अभी नए नियमों के आधार पर वार्डों के आरक्षण की सूची जारी नहीं की गई है और ऐसा हो सकता है कि अध्यक्ष के आरक्षण के साथ ही उसे जारी किया जाए।
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