बागपत। टाटा कन्ज्यूमर प्रोड्क्ट लिमिटेड कंपनी के एक-एक किलो नमक की दो थैलियों का 516 ग्राम नमक कम निकलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी पर जुर्माना लगा दिया। जिसमें आयोग ने उपभोक्ता को पांच हजार रुपये मानसिक क्षति व पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने के आदेश दिए।
बड़ौत की महावीर मार्ग स्थित मंडी घनश्याम गंज निवासी अमित जैन ने 15 दिसंबर 2020 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में टाटा कन्ज्यूमर प्रोड्क्ट लिमिटेड अंधेरी मुंबई व सतपाल किराना स्टोर कोताना रोड बड़ौत के खिलाफ वाद दायर किया था।
जिसमें उपभोक्ता ने बताया कि उसने टाटा नमक की एक-एक किलो की दो थैली खरीदी। जिनमें वजह कम होने की आशंका पर दूसरी दुकान पर जाकर वजन कराया तो एक थैली में 802 ग्राम तो दूसरी थैली में 682 ग्राम वजन मिला। जिसके लिए उसने कंपनी में फोन कर शिकायत की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह, सदस्य मीनाक्षी जैन, राजीव कुमार ने बताया कि इस वाद की सुनवाई की गई। जिसमें टाटा कन्ज्यूमर प्रोड्क्टस लिमिटेड को मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपये एक माह में देने के आदेश दिए हैं।
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सुरक्षित रखी जाएगी नमक की थैली
आयोग ने कम वजन वाली नमक की मुहर लगी सील बंद दोनों थैलियों को अपील अवधि तक सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए। जिससे राज्य आयोग में अपील होने पर पेश की जा सके।