बागपत। न्यायालय में आख्या नहीं भेजने पर न्यायाधीश ने खेकड़ा कोतवाली प्रभारी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही 21 फरवरी को आख्या के साथ स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि सांकरौद गांव की आमना ने धोखाधड़ी से प्लाट बेचने के मामले में एक शिकायती पत्र न्यायालय में दाखिल कराया था, जिसमें महिला ने वाद दर्ज करने की अपील की थी। बताया कि इस प्रकरण में न्यायालय ने दिसंबर माह में खेकड़ा कोतवाली पुलिस से आख्या रिपोर्ट मांगी लेकिन आख्या रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इस प्रकरण में नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन आख्या नहीं भेजी गई। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने खेकड़ा कोतवाली प्रभारी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिये।