बागपत। अदालत के आदेश की अवहेलना करने के मामले में कुख्यात बदमाश अजीत हप्पू को तीन साल की सजा सुनाई गई है। उस पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। वह फिलहाल बरेली जेल में बंद है और उस पर संगीन धाराओं में 41 मुकदमे दर्ज हैं।
एसपी नीरज कुुमार जादौन ने बताया कि वर्ष 2014 में बावली गांव के रहने वाले बदमाश अजीत हप्पू के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें कोर्ट ने वर्ष 2015 में अजीत हप्पू को पेश नहीं होने पर कुर्की व मुकदमे के आदेश दिए थे। जिससे उसके खिलाफ बड़ौत कोतवाली में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
हप्पू फिलहाल बरेली जेल में बंद है और वह कई महीने तक पेशी पर नहीं आ रहा था। एसपी ने इस मामले में पत्र लिखकर उसको पेशी पर बुलवाया और इस मामले में सुनवाई हो सकी। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश प्रीति सिंह ने दोष सिद्ध होने पर अजीत हप्पू को तीन साल के कारावास की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि शासन से चिह्नित कुख्यात माफिया अजीत हप्पू के खिलाफ हत्या, लूटपाट, रंगदारी मांगने, गैंगस्टर समेत 41 मुकदमे दर्ज हैं। वह उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधियों में शामिल है और उस पर एक लाख से ज्यादा का इनाम भी रहा है। उसके अन्य मुकदमों में पुलिस जल्द गवाहों को पेश कराएगी, जिससे उनकी सुनवाई भी जल्द पूरी कराकर सजा दिलाई जा सके।