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Baghpat News: बैंक से सोना चोरी प्रकरण में शाखा प्रबंधक पर जुर्माना

Wed, 01 Feb 2023 08:13 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। बैंक शाखा से सोना चोरी होने के मामले में मंगलवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शाखा प्रबंधक व महाप्रबंधक पर जुर्माना लगाया। जिसे दो महीने के अंदर वादी को देने के आदेश दिए गए। बड़ौत की नेहरू रोड की रहने वाली सरिता ने बताया कि उसने बड़ौत की कार्पोरेशन बैंक शाखा से चार लाख 20 हजार रुपये का गोल्ड लोन लिया था। जिसकी किश्त वह समय पर जमा करता रहा। बताया कि 25 नवंबर को वह बैंक में अपना सोना वापस लेने के लिए गया तो उसका सोना वापस नहीं दिया गया और बाद में सोना चोरी होने की बात कहकर उसे वापस भेज दिया गया। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने सोने की रकम व 20 हजार रुपये मानसिक क्षति व दस हजार रुपये व्यय परिवादिनी को देने के आदेश दिए। इसके अलावा बड़ौत के नेहरू रोड के रहने वाले मयंक ने बैंक शाखा से चार लाख 30 हजार रुपये का ऋण लिया था। मयंक का सोना भी चोरी हो गया था। इस मामले में सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ने सोने की बाजार भाव की रकम व 20 हजार रुपये मानसिक क्षति व दस हजार रुपये व्यय खर्चा देने के आदेश जारी किए।
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फाइनेंस कंपनी पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह ने बताया कि लुहारी गांव के रहने वाले राजकुमार की कार में एक नवंबर 2020 को आग लग गई थी। राजकुमार का आरोप है कि उसने क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए, लेकिन उसे क्लेम नहीं दिया गया। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह ने इंश्योरेंस कंपनी पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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