फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Baghpat News: लाक्षागृह मामले में मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दायर की अपील

Thu, 07 Mar 2024 01:17 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
विज्ञापन
विज्ञापन
बागपत। बरनावा में महाभारत कालीन लाक्षागृह पर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम न्यायालय के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की अदालत में अपील दायर कर दी। वहीं हिंदू पक्ष पहले ही जिला जज की अदालत में कैविएट दायर कर चुका है। जिसमें अब दोनों पक्षों को सुना जाएगा।
विज्ञापन

बरनावा में मुस्लिम पक्ष के मुकीम खान की तरफ से एक अप्रैल 1970 को बरनावा में प्राचीन टीले पर शेख बदरूद्दीन की मजार व कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए खसरा संख्या 3377 की 36 बीघा 6 बिस्से 8 बिस्वांसी जमीन पर मालिकाना हक को याचिका दायर की गई थी। जिसमें उसको ऐतिहासिक टीला महाभारत कालीन लाक्षागृह मानते हुए वहां गुफा व शिव मंदिर के अवशेष होने की बात कहते हुए न्यायाधीश शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में इरशाद मुन्ना समेत अन्य ने फैसले के खिलाफ बुधवार को जिला जज की अदालत में अपील दायर की। जिसमे निचली अदालत में सभी तथ्यों को नहीं सुनने और मामले में दोबारा सुनवाई की अपील की गई है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट डाली हुई है। हिंदू पक्ष से गांधी धाम समिति के पूर्व प्रबंधक जयवीर की तरफ से जिला जज की अदालत में कैविएट दायर की गई है। जिसमें मांग की गई थी कि अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर की जाती है तो उसमें कोई फैसला देने से पहले दोनों पक्षों को सुना जाए। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील दायर किए जाने पर दोनों पक्षों को सुना जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें