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किसानों के नाबालिग वारिस को भूमि के आधार पर मिलेगी समिति की सदस्यता

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। किसानों के निधन के बाद नाबालिग वारिस को उनकी भूमि के आधार पर समिति की सदस्यता दी जाएगी। गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने नाबालिग किसानों को समिति की सदस्यता देने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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जिला गन्ना अधिकारी डॉ. अनिल भारती ने बताया कि चीनी मिल व समितियों पर पंजीकृत सदस्यों के आकस्मिक निधन, दुर्घटना में मौत होने पर नाबालिग बच्चों के नाम जमीन होने के बावजूद उन्हें समिति की सदस्यता नहीं मिल पाती है। जिससे ऐसे बच्चों के सामने भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो जाती है। वहीं, गन्ना माफिया उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अब गन्ना विभाग की ओर से ऐसे नाबालिग गन्ना किसान और नए नाबालिग किसान जिनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कृषि योग्य भूमि पर गन्ने की खेती की जा रही है उनको सहकारी गन्ना या चीनी मिल समिति की सदस्यता दी जाएगी। नई व्यवस्था अंतर्गत नाबालिग व उनके संरक्षकों के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा। संरक्षकों पर बैंक से धनराशि निकालने के लिए निर्धारित सीमा रहेगी। इस बारे में बुधवार को गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने नाबालिग किसानों को समिति की सदस्यता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
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