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हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म के आरोपी मौलाना की सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत अर्जी खारिज

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बागपत। जिले के एक थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल ने अक्टूबर 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका बेटा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था। बेटे की हालत ठीक कराने के लिए तीन जुलाई 2018 की शाम को बागपत नगर की मस्जिद में मौलाना के पास पहुंची थी। आरोप है कि मौलाना मोहम्मद जुबैर ने जिन्न उतारने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद ब्लैकमेल करने लगा था। पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और इसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पीड़िता के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया यह मामला एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट शैलेंद्र पांडेय की अदालत में विचाराधीन है। मौलाना मोहम्मद जुबैर की बागपत कोर्ट व इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उसकी जामनत याचिका खारिज हो गई है।
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