फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Baghpat News: बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पर दोषसिद्ध

विज्ञापन
विज्ञापन
बागपत। शहर की एक कालोनी में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पर न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने पर दोषसिद्ध कर दिया। सजा पर सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि शहर की रहने वाली एक महिला ने 18 मई 2017 ने न्यायालय के आदेश पर पड़ोस के ही फिरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाला फिरोज उसकी चार साल की बेटी को उठाकर एक खाली मैदान में ले गया। जहां उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और अन्य अश्लील हरकतें भी की। महिला ने आरोप लगाया कि घटना की शिकायत कोतवाली में की गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी फिरोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस मुकदमे में पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने फिरोज पर दोषसिद्ध कर दिया। 22 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें