बागपत। बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव से अपनी नाबालिग प्रेमिका को बहला फुसलाकर लेकर जाने वाले को शादी के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए 19 फरवरी नियत की गई है। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों के दो बच्चे भी हैं।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 23 अगस्त 2019 को बालैनी थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि गांव का ही महताब उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव पांडेय ने महताब पर दोषसिद्ध कर दिया और 19 फरवरी सजा पर सुनवाई के लिए नियत की।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार ने बताया कि नाबालिग के बयानों के आधार पर महताब पर दोषसिद्ध किया गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग ने अपने बयानों में महताब पर ले जाने और शादी करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों साथ रह रहे हैं और दो बच्चे भी हो चुके हैं और मेरठ जिले में रह रहे है।