बागपत। मलकपुर मिल के मालिक अभी विदेश नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कैंसर पीड़ित मां के उपचार के लिए लंदन जाने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी थी, ताकि वह दो महीने वहां रहकर मां का उपचार करा सकें। लेकिन बकाया गन्ना भुगतान नहीं करने पर दर्ज मुकदमे के कारण न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
सहकारी गन्ना समिति मलकपुर के सचिव सुधीर सिंह ने मलकपुर मिल के निदेशक अभिषेक मोदी निवासी दिल्ली और विपिन कुमार, अनिल कुमार गोयल निवासी मोदीनगर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। सचिव सुधीर सिंह ने निदेशक अभिषेक मोदी समेत अन्य पर किसानों पर 442 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान नहीं देने का आरोप लगाया था। समीक्षा के बाद डीएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। बड़ौत कोतवाली में दर्ज मुकदमे में अभिषेक मोदी को न्यायालय ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह न्यायालय के आदेश के बिना भारत नहीं छोड़ सकेंगे।
इसके बाद अभिषेक मोदी ने मां कुमकुम मोदी को ब्रेस्ट कैंसर होने का हवाला देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि उनकी मां का लंदन में डा. एमा स्परैल के यहां उपचार होना है। इसलिए उनको दो महीने के लिए लंदन जाने की अनुमति चाहिए। जिस पर सुनवाई होने के बाद न्यायाधीश ने अभिषेक मोदी के विदेश जाने की याचिका को खारिज कर दिया।