बागपत। सिंघावली अहीर क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित फार्म हाउस में लूट के लिए घुसे दो बदमाशों को बिहार के मजदूर दंपती को बंधक बनाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और कुकर्म करने के मामले में न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों बदमाशों पर 1.26-1.26 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविकांत भारद्वाज ने बताया कि सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में मेरठ-बागपत हाईवे किनारे एक फार्म हाउस में चार जुलाई 2023 को लूट करने के लिए बदमाश घुस गए थे। जिन्होंने फार्म हाऊस में रहने वाले दंपति में से पति को एक कमरे तो पत्नी को दूसरे कमरे में बंधक बना लिया। इसके बाद महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म व कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बदमाश फार्म हाउस से पंखे, मोबाइल फोन और नकदी लूटकर ले गए थे।
पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की। पुलिस ने मुठभेड़ में आबिद निवासी कल्लू गढ़ी मसूरी जनपद गाजियाबाद और राशिद निवासी मोहल्ला किदवई नगर जिला गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम में हुई। जहां अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए।
सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आबिद और राशिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों बदमाशों पर 1.26-1.26 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए।