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Baghpat News: अहैड़ा गांव के नरेंद्र के एक हत्यारे को आजीवन कारावास

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-ईंटों से पीटकर हत्या करने के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया था चेहरा
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-दो हत्यारोपियों में एक की पत्रावली अलग तो दूसरे की किशोर न्याय बोर्ड में चल रही सुनवाई

संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। अहैड़ा गांव के नरेंद्र की ईंट से पीटकर हत्या करने और फिर पेट्रोल डालकर चेहरा जलाने के मामले में न्यायाधीश ने एक हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड लगाया। इसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र बंसल ने बताया कि अहैड़ा गांव के रहने वाले दयाराम ने आठ जनवरी 2013 को बागपत कोतवाली में बेटे नरेंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि नरेंद्र की गांव के रवि व सोनू ने ईंट से पीटकर हत्या कर दी थी। साथ ही पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर पेट्रोल डालकर चेहरा जला दिया। पुलिस जांच में नामजदगी गलत निकली और उसके बाद गांव के ही दिनेश, कपिल और एक किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। किशोर के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है, जबकि कपिल लंबे समय तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। अधिवक्ता महेंद्र बंसल ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश प्रीति सिंह ने दिनेश पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने जुर्माने की आधी धनराशि वादी दयाराम को देने के आदेश दिए।
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