बागपत। जिले में कई दुकानों पर नकली उर्वरक बेचने की शिकायत मिल रही है। इसको लेकर जिला कृषि अधिकारी ने पत्र जारी किया है। यदि किसी भी दुकान नकली उर्वरक मिला तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई जाएगी।
शासन ने फास्फेंट रिच ऑगेनिक मैन्योर, जैविक डीएपी, बायो डीएपी, ऑगेनिक, डीएपी, भारत डीएपी, डीओपी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जिले में कुछ दुकानों पर इन सभी की बिक्री की जा रही है। कई बार पत्र जारी करने के बाद इनकी बिक्री बंद नहीं हो रही है। इसके अलावा कई दुकानों पर उर्वरकों के अधिक दाम लेने की शिकायत मिल रही है। ऐसे में किसानों को नुकसान हो रहा है।
जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव ने संबंधित अधिकारी व सभी विक्रेताओं को पत्र जारी कर निर्देश दिए कि शासन से जो उर्वरक भेजा जा रहा है, उसका ही किसानों को वितरण किया जाए। यदि किसी दुकान पर प्रतिबंध उर्वरक मिलता है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।