संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। कोर्ट ने अजीत उर्फ हप्पू गैंग के बदमाश जोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा के अनुसार गैंगस्टर एक्ट में जोनी उर्फ रोजुद्दीन निवासी जिवाना की जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। जोनी कुख्यात अजीत उर्फ हप्पू के गैंग का सदस्य है। इनके गैंग में कई अन्य बदमाश है, जो सभी रंगदारी मांगते है और जान से मारने की धमकी देते हैं। जोनी की जमानत याचिका पर अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय नंबर एक/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कृष्ण कुमार सिंह ने सुनवाई की। अदालत ने अजीत उर्फ हप्पू गैंग के बदमाशों के कारण समाज में भय व्याप्त होने की बात मानते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।