बागपत। गैंगस्टर एक्ट में लुटेरों के गिरोह के सरगना को अदालत ने दो साल, दो माह व 25 दिन कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट राहुल नेहरा के अनुसार बिनौली थाने में वर्ष 2019 में प्रभारी रवेंद्र सिंह ने नीरज उर्फ कट्टपा उर्फ मोची, नवीन व सोनू उर्फ छोटू उर्फ शौकीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इनमें नीरज गिरोह का सरगना है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देता है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी नीरज की पत्रावली अलग हो गई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या एक के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) कृष्ण कुमार सिंह ने सुनवाई की। अदालत ने नीरज को दोषी मानते हुए दो साल दो माह व 25 दिन की कैद की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।