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गैंगस्टर को तीन साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। सिंघावली अहीर क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सरगना को गैंगस्टर में न्यायाधीश ने तीन साल एक महीने की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
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विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि 24 मई 2019 को बैंक से रुपये निकालकर लौट रहे हिसावदा निवासी विजयपाल से लुटेरों ने 30 हजार रुपये लूट लिये थे। इसकी जानकारी के बाद पीछा कर रही पुलिस टीम पर लुटेरों ने फायरिंग कर दी थी। जिसमें मुठभेड़ के बाद गाजियाबाद के चिरौड़ी गांव निवासी जुल्फिकार उर्फ जुल्लू को गिरफ्तार कर लिया। वह गिरोह का सरगना था। इसके खिलाफ सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसकी सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट पंचम व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर में हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने गैंगस्टर जुल्फिकार उर्फ जुल्लू को तीन साल एक माह के कारावास की सजा सुनाई।
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