- न्यायाधीश ने 70 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया, अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। मेरठ रोड पर एसआई की पिस्टल छीनने और सिपाही को घायल करने वाले पर दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश ने चार साल की सजा सुना दी। साथ ही 70 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि जनवरी 2021 में बागपत में मेरठ रोड़ पर स्थित कपड़ा शोरूम में तीस हजार रुपये की लूट हुई थी। जहां लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया था, जो अग्रवाल मंडी टटीरी का रहने वाला गौरव था। उसे लेकर दरोगा गजेंद्र सिंह व अन्य पुलिसकर्मी कोतवाली आ रहे थे। तभी लुटेरे गौरव ने दरोगा गजेंद्र सिंह की पिस्टल लूट ली और धक्का देकर भाग गया था। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद गौरव को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि गौरव द्वारा चलायी गयी गोली से एक सिपाही सिराज खान घायल हो गया था।
पुलिस ने गौरव को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय त्वरित न्यायालय द्वितीय में हुई। जिसमे बृहस्पतिवार को दोष सिद्ध हो गया था। जिसके बाद शुक्रवार को न्यायाधीश प्रीति सिंह ने पिस्टल छीनने वाले गौरव चार साल की सजा सुनाई।