हिस्ट्रीशीटर समेत चार को दस-दस साल की सजा
बागपत। तीन लोगों को गोली मारने के मामले में हिस्ट्रीशीटर समेत चार दोषियों को बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दस-दस साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार और वादी के अधिवक्ता विक्रम खोखर ने बताया कि ढिकौली निवासी ओमप्रकाश ने एक जुलाई 2004 को चांदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि उसका भतीजा धर्मेंद्र अपने चचेरे भाई राजू को खेत में छोड़कर आ रहा था। रास्ते में पटौली मोड़ पर गांव के ही हिस्ट्रीशीटर कुंवर गेंठा, सीटू, बिट्टू, धर्मेंद्र, लोकेंद्र व दो अज्ञात ने धर्मेंद्र पर तमंचे से फायरिंग कर दी। इसका पता चलने पर जब वह जीप लेकर घटनास्थल पर पहुंचे तो उन पर भी फायरिंग की गई। जिसमें देवेंद्र, धर्मेंद्र व रविंद्र घायल हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हिस्ट्रीशीटर कुंवर गेंठा, सीटू, बिट्टू, धर्मेंद्र, लोकेंद्र, सतीश व सुनील के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिसमें आरोपी धर्मेंद्र व सुनील की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद कुंवर गेंठा, बिट्टू, सीटू व लोकेंद्र को दोषी माना। जिनको बृहस्पतिवार को दस-दस साल की कैद और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड में वसूले जाने वाले 40 हजार रुपये घायल पक्ष को दिए जाएंगे। वहीं एक आरोपी सतीश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।