बागपत। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ पूर्व विधायकों और रालोद नेताओं ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की। जिन्हें एक-एक माह की सजा सुनाई गई थी।
अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2007 में पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी ने बरनावा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। जिसमें बिनौली थाने पर तैनात एसआई ने भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, रालोद नेता सुखवीर सिंह गठीना, रामपाल यादव, रालाेद नेता मनोज यादव, राजू तोमर, पूर्व प्रधान अखिलेश, हरेंद्र सोलंकी, धनपाल सिंह, अप्पू प्रधान समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी हरेंद्र सोलंकी और धनपाल गुर्जर की मौत हो गई थी। न्यायाधीश ने भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित, सत्येंद्र सोलंकी, वीरपाल राठी, रालोद नेता सुखवीर सिंह गठीना, रामपाल यादव, रालोद नेता राजू तोमर सिरसली, मनोज कुमार, पूर्व प्रधान अखिलेश को एक-एक माह की सजा सुनाई और 100-100 रुपये के अर्थदंड लगाया। जिसमें शुक्रवार को पूर्व विधायक वीरपाल राठी, सतेंद्र सोलंकी, रालोद नेता राजू तोमर, पूर्व प्रधान अखिलेश ने जिला एवं सत्र न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील दायर कराई।
- मजदूर की बेटी की शादी तुड़वाई, मुकदमा दर्ज
बागपत। क्षेत्र के एक गांव में छह माह से मजदूर की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने और उसकी शादी तुड़वाने का मामला सामने आया। जिसमें पुलिस को दी तहरीर में मजदूर ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी, लेकिन गांव में रहने वाले दो सगे भाइयों ने युवक पक्ष के पास जाकर उसकी बेटी का रिश्ता तुड़वा दिया। जिसके बाद पंचायत में उन्हें धमकी भी दी गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।