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भूरा फरारी में पूर्व विधायक रामबीर शौकीन दोषमुक्त

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भूरा फरारी में पूर्व विधायक रामबीर शौकीन दोषमुक्त
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बागपत। अमित उर्फ भूरा फरारी प्रकरण में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जिसमें साक्ष्यों के अभाव में दिल्ली के मुंडका के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन को दोषमुक्त कर दिया गया। इस प्रकरण के 21 आरोपियों की सुनवाई दूसरे न्यायालय में चल रही है।
पूर्व विधायक रामबीर शौकीन के अधिवक्ता अतुल प्रशांत त्यागी ने बताया कि मुजफ्फरनगर जनपद के सरनावली गांव निवासी अमित उर्फ भूरा को उत्तराखंड पुलिस 15 दिसंबर 2014 को बागपत न्यायालय में पेशी पर लेकर आई थी। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर क्रिस्तु ज्योति स्कूल के पास बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च का स्प्रे करके भूरा को कस्टडी से छुड़ा लिया था। जिसमें पुलिस से एके-47 और एक रायफल भी लूट ली थी। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस के हेड कांस्टेबल गंगाशरण ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कुख्यात सुनील राठी, नीरज बवाना, नवीन भांजा व दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन समेत 21 आरोपियों के नाम उसे छुड़ाने से लेकर साजिश रचने में सामने आए थे।
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पुलिस ने अमित उर्फ भूरा पर 10 लाख रुपये का ईनाम घोषित कर दिया था, जिसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व विधायक रामबीर शौकीन की फाइल अन्य आरोपियों से अलग कर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ व एमपी एमएलए न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें न्यायाधीश सुशील कुमार ने मंगलवार को पूर्व विधायक रामबीर शौकीन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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