खेकड़ा। खेकड़ा तहसील क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के मुआवजे का मामला प्रयागराज हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मुुआवजे से संबंधित खेकड़ा क्षेत्र के किसानों ने कोर्ट में रिट दायर की है। किसानों का कहना है कि वह बढ़ा मुआवजा लेकर ही दम लेंगे।
खेकड़ा तहसील के 11 गांवों में से लगभग 225 हेक्टेयर भूमि का ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण किया था। गाजियाबाद की भांति चार गुना मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर जनपद के किसान जिला न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिला न्यायालय ने इन मुकदमों को खारिज कर दिया।
इसके बाद इस फैसले के खिलाफ खेकड़ा क्षेत्र के किसानों ने प्रयागराज उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी। किसानों का कहना है कि उन्हें 3ए की तिथि से लेकर अवार्ड की तारीख तक 12 प्रतिशत ब्याज और बाजारी दर पर 30 प्रतिशत सोलेशियम फंड मिलना चाहिए था, जो उन्हें नहीं दिया है।
जनपद बागपत से सटे जनपद गाजियाबाद के गांव बिहंग में इसी परियोजना में नए भूमि अधिग्रहण कानून से चार गुना मुआवजा किसानों को दिया है। जबकि बागपत के किसानों के साथ भेदभाव किया है। किसानों ने कहा कि लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना हो। वह पीछे हटने वाले नहीं है। किसानों में राजेश यादव, राजेंद्र यादव, नरेंद्र कुमार, महेश, सुरेंद्र कुमार, राजकुमार आदि शामिल है।