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26 अगस्त तक आवेदन करने पर मिलेगी छूट

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बागपत। एक अप्रैल 2020 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों के टैक्स पर छूट प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की ओर सेे ओटीएस योजना चलाई जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए वाहन चालक 26 अगस्त तक एक हजार रुपये के आवेदन शुल्क के साथ उप संभागीय कार्यालय में आवेदन कर सकते है। शुल्क जमा करने के लिए 13 व 14 अगस्त को अवकाश के बावजूद कार्यालय खुला रहेगा। एआरटीओ एनसी शर्मा ने बताया कि 28 अगस्त के बाद आवेदन करने वाले वाहन स्वामियों को योजना का लाभ नही मिलेगा। ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन करना होगा। इसके अलावा वाहन चालक तीन किश्त में भी बकाया जमा करने का लाभ दिया जा रहा है। वाहन चालक पहली किश्त में बकाए का 50 प्रतिशत व शेष 50 प्रतिशत बकाया को दो अन्य किश्त में जमा कर सकते हैं।
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