बागपत। बुधवार को दिनभर बागपत नगर पालिका का सीमा विस्तार निरस्त करने की चर्चा चलती रही। लोगों में चर्चा रही कि हाईकोर्ट ने सीमा विस्तार निरस्त कर दिया है। हालांकि अधिकारियों के पास इस तरह का कोर्ट का कोई आदेश बुधवार रात तक नहीं आया। जिस पर अधिकारियों ने आदेश आने के बाद ही इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही।
बागपत नगर पालिका के सीमा विस्तार पर शासन ने अगस्त 2022 में मुहर लगाते हुए सिसाना, पाली, नयागांव हमीदाबाद, औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया था। जिसके बाद सीमा विस्तार के विरोध में कई लोग हाईकोर्ट में चले गए। दो गांवों नयागांव हमीदाबाद व पाली के प्रधानों की याचिका को कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था।
वहीं सभासद सोनू व अहसान की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इन दोनों ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि सीमा विस्तार पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए केवल सात दिन का समय दिया, जबकि पहले वह समय 15 दिन बताया था। इस कारण वह अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा सके। इसको लेकर ही बुधवार को बागपत के लोगों में दिनभर चर्चाएं रहीं कि हाईकोर्ट ने सीमा विस्तार को निरस्त कर दिया है और अब पुराने क्षेत्र के आधार पर चुनाव कराया जाएगा।
इसको लेकर एडीएम प्रतिपाल चौहान ने बताया कि इस तरह की बात बताई जा रही है, लेकिन उनके पास अधिकारिक रूप से कोई आदेश नहीं आया है और शासन स्तर से भी इस बारे में कुछ नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो शासन के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।