हादसे के बाद बच्चे के बाबा ने क्षतिपूर्ति दावा दाखिल किया
चार जून 2015 को लेखपाल ने पौत्र विनीत को टक्कर मारकर घायल किया
बागपत। लेखपाल की बाइक से घायल हुए बच्चे के परिजनों को एडीजे ने एक लाख रुपये खाते में डलवाने के आदेश दिए हैं। हादसे के बाद बच्चे के बाबा ने क्षतिपूर्ति दावा दाखिल किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किए हैं।
बाल अधिकार संरक्षण कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया धनौरा सिल्वरनगर निवासी कृष्णपाल राणा मेरठ तहसील में लेखपाल हैं। चार जून 2015 को लेखपाल ने फतेहपुर निवासी राज सिंह के पौत्र विनीत को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल किया। इसके बाद सिंघावली अहीर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई । एमएसी (मोटर एक्सीडेंट क्लेम) कोर्ट में क्षतिपूर्ति दावा दाखिल किया । कोर्ट ने दावे को स्वीकार कर लेखपाल कृष्णपाल राणा को दोषी मान करीब एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया । जल्द रकम को विनीत के खाते में डालने के निर्देश दिए। एडवोकेट तिवारी ने बताया लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्घटना करने के मामले में 25 अगस्त को बच्चे के बाबा को कोर्ट ने गवाही के लिए बुलाया।