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सुनील राठी का 14 दिन का रिमांड स्वीकृत

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सुनील राठी का 14 दिन का रिमांड स्वीकृत
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बागपत। पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में सुनील राठी की वीडियो कांफ्रेसिंग से बागपत न्यायालय में पेशी हुई। उसका 25 आर्म्स एक्ट मुकदमे में 14 दिन का रिमांड स्वीकृत हुआ है।
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मुन्ना बजरंगी की जिला जेल में नौ जुलाई को हत्या कर दी गई थी। कुख्यात बदमाश सुनील राठी पर उसकी हत्या का आरोप लगा है। तत्कालीन जेलर यूपी सिंह ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना वाले दिन ही पुलिस ने जेल के गटर से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, दो मैग्जीन और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने तभी सुनील राठी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने रिमांड के लिए अर्जी लगाई थी। शुक्रवार को एनआईसी में वीडियो कांफ्रेसिंग की गई। इसके माध्यम से फतेहगढ़ जेल में बंद सुनील राठी से न्यायायिक अधिकारी ने पूछताछ की। इसके बाद रिमांड स्वीकृत कर दिया। खेकड़ा थानाध्यक्ष शिवप्रकाश ने बताया कि 14 दिन का रिमांड स्वीकृत किया गया है।
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